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IT Raid : छत्तीसगढ़ में 236 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा, इन कारोबारियों के ठिकानों पर पड़ी रेड

By Newsdesk Admin 20/03/2025
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IT Raid
IT Raid

सीजी भास्कर, 20 मार्च । आयकर विभाग ने 10 व्यापारियों के ठिकानों (IT Raid) से 236 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा किया है। यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1 अप्रैल 2024 से 18 मार्च 2025 के बीच की गई।

इसमें सराफा, रेलवे ठेकेदार, अस्पताल और कोलवाशरी संचालकों के ठिकाने शामिल हैं। धारा 133-ए के तहत यह सर्वे रायपुर में 5, बिलासपुर में 2, और राजनांदगांव, धमतरी, और अंबिकापुर में 1-1 कारोबारी के ठिकानों पर किया गया। सभी फर्म के संचालक अपनी नियमित आय के साथ-साथ सर्वे के दौरान मिली अघोषित आय पर भी अग्रिम टैक्स जमा करवा रहे हैं।

यह सभी कार्रवाई मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) अपर्णा करण के निर्देश (IT Raid) पर की गई है। उन्होंने बताया कि करदाताओं के लिए समय पर कर भुगतान को आसान बनाने के लिए अग्रिम कर भुगतान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की अनुमानित कर देयता एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए या उससे अधिक होती है, तो अग्रिम कर का भुगतान करना अनिवार्य है।

समय पर अग्रिम कर का भुगतान करने से करदाता धारा 234 बी और 234 सी के तहत लगने वाले ब्याज से बच सकते हैं। एकमुश्त कर भुगतान के मुकाबले, अग्रिम कर को चार किस्तों में चुकाने से आर्थिक बोझ कम होता है।

इसके अलावा, नियमित रूप से अग्रिम कर का भुगतान करने से करदाता की प्रोफाइल मजबूत होती है, जिससे वे किसी भी प्रकार की छापेमारी (IT Raid) या सर्वेक्षण से बच सकते हैं। अग्रिम कर के भुगतान से सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त होता है, जिससे देश की आर्थिक नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में सहायता मिलती है।

करदाता स्वयं मूल्यांकन करें (IT Raid)

करदाता स्व-मूल्यांकन कर के माध्यम से टैक्स का भुगतान करते हैं, जो वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद होता है। यदि करदाता 31 मार्च तक कर का भुगतान अग्रिम टैक्स के रूप में करते हैं, तो वे अतिरिक्त ब्याज की देनदारी से बच सकते हैं।

स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने पर ब्याज देय होता है, जबकि समय पर अग्रिम टैक्स का भुगतान करने से यह अतिरिक्त लागत बचाई जा सकती है।

इस संदर्भ में, सभी करदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे स्व-मूल्यांकन कर के बजाय 31 मार्च से पहले अग्रिम टैक्स का भुगतान करें। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी करदाताओं को चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम टैक्स का 100 प्रतिशत भुगतान 31 मार्च तक करने के लिए कहा गया है।

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Newsdesk Admin 20/03/2025
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