सीजी भास्कर, 05 नवंबर। कोल लेवी स्कैम में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जस्टिस एन के व्यास की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।
डेढ़ साल से जेल में कैद
रानू साहू पिछले करीब डेढ़ साल से जेल में बंद हैं। उन पर कोल घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोप लगाया गया है। आरोपी है कि जब वे कोरबा कलेक्टर थीं, उस दौरान कोल लेवी मामले में अनियमितताएं की गईं। ईडी ने उन्हें 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में हैं।
कोल घोटाले से जुड़े मामले में आयकर विभाग ने 2022 में सबसे पहले रानू साहू के सरकारी आवास और कार्यालय समेत कई स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और जांच के दौरान उनकी संलिप्तता के साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी की गई।
जमानत याचिका फिर से खारिज
रानू साहू ने पहले भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। इस बार हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब वे इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील कर सकती हैं।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद, रानू साहू को अपनी कानूनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। संभावना है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगी।