सीजी भास्कर, 12 जून : शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने के मामले को लेकर संभागायुक्त दुर्ग ने बालोद जिले के डौण्डी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जयसिंह भारद्वाज (Jaisingh Bhardwaj Suspended) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, बालोद की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरतने का मामला पकड़ में आया है।
प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि खण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी द्वारा कई शिक्षकों को गलत तरीके से अतिशेष की श्रेणी में डाला गया है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। रीता गरेवाल, जो अभी परिवीक्षा अवधि में हैं, उन्हें गलत तरीके से अतिशेष माना गया।
इसी तरह नूतन कुमार साहू को भी ऐसे ही हालात में अतिशेष गिना गया, जबकि स्कूल में गणित विषय का एक ही शिक्षक पदस्थ है। पूर्व माध्यमिक शाला साल्हे, धुरवाटोला और पूत्तरवाही में भी विषय और शिक्षक चयन में गंभीर त्रुटियां पाई गईं।
इन सभी मामलों में श्री भारद्वाज (Jaisingh Bhardwaj Suspended) की ओर से गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता बरती गई। जिसके फलस्वरूप संभागीय आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है।