सीजी भास्कर, 04 अक्टूबर | छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में Janjgir MLA Fraud Case ने हलचल मचा दी है। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी गौतम राठौर पर किसान राजकुमार शर्मा से 42 लाख 78 हजार रुपए ठगने का आरोप लगा है। किसान का कहना है कि लोन दिलाने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई और रकम धीरे-धीरे खातों से निकाल ली गई।
कैसे रचा गया ठगी का खेल
शिकायत के मुताबिक, 2015 से 2020 के बीच विधायक और उनका सहयोगी किसान के पास पहुंचे। उन्होंने किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी बहाने उन्होंने 10 ब्लैंक चेक अपने पास रख लिए और किसान के नाम से एचडीएफसी बैंक में दो नए खाते खुलवाए।
इन खातों से forged signatures और नकली अंगूठे का इस्तेमाल करके धीरे-धीरे रकम निकाली जाती रही। शुरुआती निकासी 15 जनवरी 2015 को 51 हजार रुपए की हुई थी, जो बाद में लाखों में बदल गई।
पत्नी के खाते में भी ट्रांसफर
जांच में सामने आया कि Janjgir MLA Fraud Case के दौरान बालेश्वर साहू ने अपनी पत्नी आशा साहू के खाते में करीब 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। यह लेन-देन पूरी तरह किसान की जानकारी के बिना किया गया था।
2020 में टूटा भरोसा
राजकुमार शर्मा को हकीकत का पता 2020 में तब चला, जब एचडीएफसी बैंक चांपा से फोन आया और पूछा गया कि क्या उन्होंने विधायक को पैसे निकालने की अनुमति दी है। यह सुनकर किसान सकते में आ गया। जब उसने बैंक से स्टेटमेंट निकाला, तो सच्चाई खुलकर सामने आ गई।
चुनाव खर्च का बहाना
किसान का आरोप है कि जब उसने विधायक से जवाब मांगा, तो उन्होंने 6 महीने में ब्याज समेत पूरी रकम लौटाने का भरोसा दिया। लेकिन समय बीतता गया और वादा पूरा नहीं हुआ। इसी बीच विधानसभा चुनाव हुआ और सहयोगी गौतम राठौर ने ठगे गए पैसों को election expense बता दिया। किसान ने जब रकम की मांग की तो दोनों टालमटोल करते रहे।
पुलिस जांच में निकले चौंकाने वाले तथ्य
चांपा पुलिस ने जब गहन जांच की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं।
- किसान और उसके परिवार ने बयान दिया कि उन्होंने कभी खुद पैसे नहीं निकाले।
- सहकारी बैंक के पांच कर्मचारियों ने भी गवाही दी।
- एक निकासी पर्ची पर विधायक का मोबाइल नंबर दर्ज मिला।
इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी की पुष्टि की।
धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज
Janjgir MLA Fraud Case में पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू और सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 267 (सरकारी दस्तावेज का दुरुपयोग), और 34 (साझा अपराध) के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब मामले की आगे की जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होगी।
ग्रामीणों में आक्रोश और सवाल
यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में गुस्सा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एक किसान का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो बाकी लोग कितने सुरक्षित हैं। किसान ने न्याय की उम्मीद जताई है और कहा कि उसे उसकी मेहनत की कमाई वापस मिलनी चाहिए।