CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Juvenile Justice Act Bail: JJ एक्ट की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त, नाबालिग आरोपी को मिली राहत

Juvenile Justice Act Bail: JJ एक्ट की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त, नाबालिग आरोपी को मिली राहत

By Newsdesk Admin
01/03/2026
Share

सीजी भास्कर 1 मार्च बिलासपुर में स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय से जुड़े एक संवेदनशील मामले में निचली अदालतों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने साफ कहा कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 की धारा 12 में जमानत को लेकर जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उनकी अनदेखी करना कानूनन सही नहीं है। कोर्ट का यह रुख (Juvenile Justice Act Bail) मामलों में एक अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।

Contents
  • खड़गवां थाना क्षेत्र से जुड़ा है पूरा मामला
  • आरोपों की प्रकृति और अभियोजन का पक्ष
  • बचाव पक्ष की दलीलें, जिन पर कोर्ट ने ध्यान दिया
  • राज्य और पीड़िता की राय ने बदला रुख
  • निचली अदालतों को हाईकोर्ट का स्पष्ट संदेश

खड़गवां थाना क्षेत्र से जुड़ा है पूरा मामला

मामला थाना खड़गवां, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से जुड़ा हुआ है। अभियोजन के मुताबिक, एक नाबालिग पीड़िता (लगभग 14–15 वर्ष) के गर्भवती पाए जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पीड़िता के कथन पर नाबालिग आरोपी (लगभग 16–17 वर्ष) के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को अदालत ने (Juvenile Justice Act Bail) के कानूनी फ्रेमवर्क में परखने की बात कही।

आरोपों की प्रकृति और अभियोजन का पक्ष

अभियोजन का आरोप था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने साथ रखा और कथित रूप से कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे पीड़िता गर्भवती हुई। गंभीर आरोपों को देखते हुए निचली अदालत ने पहले जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नाबालिग आरोपी के मामले में (Juvenile Justice Act Bail) से जुड़े प्रावधानों का पालन अनिवार्य है, भले ही आरोप कितने ही गंभीर क्यों न हों।

बचाव पक्ष की दलीलें, जिन पर कोर्ट ने ध्यान दिया

बचाव पक्ष ने अदालत के सामने यह रखा कि आरोपी खुद नाबालिग है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 7 जून 2025 से ऑब्जर्वेशन होम में रह रहा है। सामाजिक स्थिति रिपोर्ट भी आरोपी के पक्ष में है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जमानत मिलने पर उसके अपराधी तत्वों के संपर्क में आने की आशंका नहीं है। इन पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने (Juvenile Justice Act Bail) के सिद्धांतों को लागू करने पर जोर दिया।

राज्य और पीड़िता की राय ने बदला रुख

राज्य शासन ने अपराध की गंभीरता का हवाला देकर जमानत का विरोध किया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और सामाजिक स्थिति रिपोर्ट अनुकूल है। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं और उन्होंने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई। इस बिंदु ने भी (Juvenile Justice Act Bail) के संदर्भ में अदालत के निर्णय को प्रभावित किया।

निचली अदालतों को हाईकोर्ट का स्पष्ट संदेश

अदालत ने अपने आदेश में यह संदेश दिया कि किशोर न्याय से जुड़े मामलों में कानून की मूल भावना—पुनर्वास और सुधार—को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर जमानत खारिज करना सही तरीका नहीं है। इस फैसले को (Juvenile Justice Act Bail) से जुड़े भविष्य के मामलों में मार्गदर्शक माना जा रहा है।

Papa Rao Surrender Bastar : पापा राव के सरेंडर पर सरकार का बड़ा दावा, विजय शर्मा बोलेछत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म
Woman Body Found Raipur : सुबह की सैर में दिखा खौफनाक मंजर, तालाब किनारे पेड़ से लटकी मिली अज्ञात महिला
Cyber Fraud Durg Bhilai: मोबाइल बैंकिंग सहायता के नाम पर खाता-सिम की खरीद-फरोख्त, दो आरोपी सलाखों के पीछे
भई ये ‘अघोषित नियम’ क्या है? दुर्ग जिले के बार संचालकों की जेब पर 2-2 लाख का किसने डाल दिया बोझ….? चिलचिलाती धूप और चर्चा गरम…..!
मण्डीप खोल में महाकुंभ जैसा नजारा, एक दिन के लिए खुलती है गुफा
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

CG Monsoon Update
CG Monsoon Update : छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून, आज से कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

सीजी भास्कर, 15 जुलाई : छत्तीसगढ़ में दो…

Bhilai students assault case
Bhilai students assault case : स्कूली छात्रों से मारपीट कर वसूलते थे शराब के लिए पैसे, दो आरोपी गिरफ्तार

Bhilai students assault case

High speed car crash
High speed car crash : बिलासपुर में स्कूटी सवार की मौत, रायगढ़ में कार की टक्कर से तीन युवक गंभीर

High speed car crash

Punjab Congress Crisis
Punjab Congress Crisis : कांग्रेस में घमासान, भूपेश बघेल दिल्ली तलब, गुटबाजी पर हाईकमान करेगा मंथन

सीजी भास्कर, 15 जुलाई : पंजाब कांग्रेस में…

CG Murder Report
CG Murder Report : छत्तीसगढ़ में 2 साल में 2,960 हत्याएं, रायपुर सबसे आगे, रोज औसतन 4 लोगों की गई जान

सीजी भास्कर, 15 जुलाई :  छत्तीसगढ़ में पिछले…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?