सीजी भास्कर, 12 अगस्त |
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक
चैतन्य बघेल की ओर से पेश वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने दलील दी कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए यह असंवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चैतन्य ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है।
24 दिनों से जेल में बंद
ED ने 18 जुलाई को भिलाई से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपये मिले, जिन्हें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर ब्लैक मनी को वाइट किया गया।
ED के मुताबिक, इस सिंडिकेट ने करीब 1000 करोड़ रुपये की अवैध लेन-देन की है।
जेल में पानी की समस्या
सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी बताया कि जेल में चैतन्य को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा।
इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।