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Home » Local Holiday Chhattisgarh 2025 : 23 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Local Holiday Chhattisgarh 2025 : 23 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

By Newsdesk Admin
16/10/2025
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Local Holiday Chhattisgarh 2025
Local Holiday Chhattisgarh 2025

सीजी भास्कर, 16 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने दीपावली पर्व के अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कैलेण्डर वर्ष 2025 के लिए समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए (Local Holiday Chhattisgarh 2025) नया आदेश जारी किया है। संशोधित आदेशानुसार दीपावली का दूसरा दिन, जिसे गोवर्धन पूजा कहा जाता है, पहले 21 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे परिवर्तित करते हुए भाई दूज (दीपावली) के दिन गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी इस नए आदेश के अनुसार, (Local Holiday Chhattisgarh 2025) स्थानीय अवकाश का लाभ सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों को मिलेगा। हालांकि, यह अवकाश बैंक, कोषालय और उपकोषालयों पर लागू नहीं होगा। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि दीपावली पर्व के दौरान सभी सरकारी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाएं तथा कार्यस्थलों पर स्वच्छता और सुरक्षा के मानक सुनिश्चित करें।

इस निर्णय से महासमुंद जिले के हजारों शासकीय कर्मचारियों और विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, क्योंकि दीपावली के बाद भाई दूज का पर्व आमतौर पर परिवारों के मिलन का प्रतीक होता है। पहले निर्धारित 21 अक्टूबर की तारीख पर गोवर्धन पूजा का अवकाश था, लेकिन स्थानीय परंपराओं और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह बदलाव किया है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि राज्य शासन की भावना के अनुरूप नागरिकों को त्यौहारों के दौरान पर्याप्त विश्राम और पारिवारिक समय मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को ड्यूटी रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। महासमुंद जिले में (Local Holiday Chhattisgarh 2025) का यह निर्णय दीपावली उत्सव को और अधिक उल्लासपूर्ण बनाएगा।

महासमुंद कलेक्टर ने गोवर्धन पूजा की जगह भाई दूज पर स्थानीय अवकाश घोषित किया।

नया आदेश 23 अक्टूबर 2025 से प्रभावी रहेगा।

बैंक, कोषालय और उपकोषालयों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

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