पश्चिम बंगाल , 08 अप्रैल 2025 :
पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद बनाने के मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है. बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के अतिरिक्त पद बनाने के राज्य सरकार के 2022 के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था. हालांकि, करीब 25,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया है कि साल 2016 में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच जारी रहेगी. पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने 2016 के टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी और उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 26 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की नौकरी खत्म हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ये आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को मिली बड़ी राहत , अब शिक्षक पदों को लेकर सीबीआई नहीं करेगी जांच
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद बनाने के मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, पर राज्यापाल से मंजूरी मिलने के बाद जब 19 मई, 2022 को बंगाल सरकार ने इस पर आदेश जारी कर दिया, तो उसको चुनौती दी गई. न ही इस मामले में पुलिस या सीबीआई जांच की मांग की गई. कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त पद बनाने के मुद्दे को सीबीआई जांच के लिए भेजने का हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं था.
कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त पद बनाने के मुद्दे को सीबीआई जांच के लिए भेजने का हाईकोर्ट का आदेश ठीक नहीं था. कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका आज का आदेश अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच तक सीमित है, इसका किसी भी तरह से उन पहलुओं पर असर नहीं होगा, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है या चार्जशीट दाखिल कर रही है.