सीजी भास्कर, 23 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश 2025 के अंतर्गत राज्य कोटा के प्रथम चरण की काउंसलिंग का सीट आबंटन जारी किया जा रहा है। यह कदम अभ्यर्थियों के हित और MCC (Medical Counseling Committee), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन
उल्लेखनीय है कि डब्लू.पी.सी. क्रमांक 5937/2025, समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य प्रकरण के निर्णय के विरुद्ध राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (Diaries No. 36551/2025) दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 18 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रकरण डब्लू.पी.सी. क्रमांक 6449/2025, प्रभाकर चंद्रवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य से भी संबंधित है, जिसकी अगली सुनवाई मार्च 2026 में निर्धारित है।
राज्य काउंसलिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान काउंसलिंग प्रक्रिया और इसके तहत किए गए सभी सीट आबंटन उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे राज्य काउंसलिंग समिति द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर सतत नजर रखें।





