सीजी भास्कर, 15 जून : राज्य सरकार ने राजनांदगांव जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण न करने और संबंधित प्रकरणों में समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण खनिज साधन विभाग द्वारा जिला राजनांदगांव में पदस्थ खनि अधिकारी प्रवीण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Mining Officer Suspended) कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर नियत किया गया है।
बता दें कि राजनांदगांव के मोहड़ रेत खदान में बीते बुधवार को मोहड़ गांव की नदी में अवैध रेत खनन रोकने गए लोगों का माफिया के गुर्गों के साथ विवाद हो गया। जब ग्रामीण वहां पहुंचे, तो एक कार से उतरे 7-8 लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
इस दौरान गुर्गों ने देसी कट्टे से 4-5 राउंड फायरिंग की। जिसमें एक गोली रोशन ठाकुर के सिर को छूकर गोली निकल गई। वहीं रेत माफिया के गुर्गों ने जितेंद्र साहू और ओमप्रकाश साहू की पिटाई भी की। मारपीट के बाद आरोपियों ने लगभग 6 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने खदान में बनाए जा रहे रैम्प पर खड़ी जेसीबी मशीन को नुकसान पहुंचाया था।
हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया (Mining Officer Suspended)
रेत खदान में ग्रामीणों पर गोली चलने की घटना को बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी के साथ साथ राज्य सरकार को भी जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद डीजीपी अरूण देव गौतम शनिवार को राजनांदगांव में डेरा डाले हुए थे।
इस दौरान एसपी से लेकर टीआई तक को फटकारा, साथ ही सोमनी थाने के प्रभारी सत्यनारायण देवांगन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में टीआई देवांगन की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर कार्रवाई होने की बात कही गई। वहीं आज खनिज अधिकारी को सस्पेंड (Mining Officer Suspended) कर दिया गया।