CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » MP हाईकोर्ट ने आरोपी की मां और भाई को भी माना दोषी, कहा- ‘महिला रेप नहीं कर सकती लेकिन उकसा सकती है’

MP हाईकोर्ट ने आरोपी की मां और भाई को भी माना दोषी, कहा- ‘महिला रेप नहीं कर सकती लेकिन उकसा सकती है’

By Newsdesk Admin 28/03/2025
Share

सीजी भास्कर, 28 मार्च। MP High Court On Bhopal Rape Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2023 के एक रेप केस में अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले में कहा गया कि महिला रेप नहीं कर सकती, लेकिन वह रेप के लिए उकसाने की दोषी हो सकती है. इस फैसले के तहत आरोपी महिला के खिलाफ धारा 376 r/w 34, 109 और 506-11 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अदालत ने इस मामले में आरोपी की मां और भाई को भी समान रूप से दोषी माना है.

सुनवाई के दौरान दो जजों की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि BNS की धारा 109 के अंतर्गत एक महिला रेप के लिए उकसाने का अपराध जरूर कर सकती है, लिहाजा रेप के लिए उकसाने वाली महिला के खिलाफ भी 376, 34, 109 और 506 (11) के तहत मामला दर्ज किया जाए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल भोपाल के छोला मंदिर इलाके में 21 अगस्त 2022 को महिला ने FIR दर्ज कराई थी कि मेरे पड़ोस में रहने वाले युवक अभिषेक गुप्ता ने शादी का प्रस्ताव रखा था जिसके लिए मैं सहमत हो गई. अपनी रजामंदी बताने जब मैं उनके घर गई तो लड़के के भाई और मां ने मुझे जबरन एक कमरे में बंद कर दिया जिसके बाद आरोपी लड़के ने मुझसे शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी ने एक बार नहीं कई बार उसे घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए. यहां तक कि सगाई भी कर ली बाद में शादी से मुकर गया.

पीड़िता की शिकायत पर थाने में दर्ज हुई FIR

इस मामले में महिला की शिकायत पर धारा 376, 109, 506 के तहत आरोपी लड़के अभिषेक गुप्ता पर मामला दर्ज किया गया साथ ही उसकी मां और भाई को भी पूरे मामले में सह आरोपी बनाया गया. FIR दर्ज होने के बाद आरोपियों ने सुनवाई के लिए भोपाल सेशन कोर्ट में आवेदन दिया जो खारिज हो गया. फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी हाईकोर्ट पहुंचे.

हाईकोर्ट ने आरोपी की मां और भाई को भी 376 का आरोपी माना

सेशन कोर्ट में मामला खारिज हो जाने के बाद आरोपियों ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. लेकिन, हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी अभिषेक और उसकी मां और भाई को सह आरोपी बनाए जाने के फैसले को सही ठहराया और टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता से रेप के दौरान आरोपी की मां और भाई वहां मौजूद थे. ऐसे में उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि महिला रेप भले न कर सके लेकिन उसके लिए उकसा जरूर सकती है लिहाजा आरोपी की मां और भाई को भी इन्हीं धाराओं में सह आरोपी बनाया जाए. मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद अग्रवाल और प्रशांत की युगलपीठ ने की.

You Might Also Like

CG Crime: Blind School से भागा मूक-बधिर छात्र, CCTV में कैद हुई घटना – सुरक्षा पर सवाल

Elderly Woman Killed : शराब के पैसे नहीं मिलने पर युवक ने 64 वर्षीय महिला की टांगी से हत्या, पुलिस ने दो घंटे में किया गिरफ्तार

Startup Innovation Award : नवाचार और उद्यमिता में छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान, एनआईटी रायपुर एफआईई को मिला ‘भारत इन्क्यूबेटर अवार्ड’

Mysterious Kidney Disease in Andhra Pradesh: 5 महीने में 30 मौतें, 1000 से ज्यादा किडनी फेल मरीज

Raigarh Murder Case : गड्ढे में मिले एक ही परिवार के 4 शव, ऊपर से डाला पैरा, मुआवजा विवाद से जुड़ रहा हत्या का मामला

TAGGED: Breaking news, Chhattisgarh, High court news, india, Madhya pradesh breaking news, Madhya Pradesh News, Raipur Breaking
Newsdesk Admin 28/03/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article आसमान छू रही सिकंदर Sikander की टिकट, सलमान की फिल्म पड़ रही बेहद महंगी
Next Article Earthquake : बहुमंजिला इमारत की छत पर था स्विमिंग पूल, इतना तेज आया भूकंप कि पलक झपकते ही हो गया खाली

You Might Also Like

अपराधघटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़

CG Crime: Blind School से भागा मूक-बधिर छात्र, CCTV में कैद हुई घटना – सुरक्षा पर सवाल

14/09/2025
अपराधछत्तीसगढ़

Elderly Woman Killed : शराब के पैसे नहीं मिलने पर युवक ने 64 वर्षीय महिला की टांगी से हत्या, पुलिस ने दो घंटे में किया गिरफ्तार

14/09/2025
Startup Innovation Award
छत्तीसगढ़

Startup Innovation Award : नवाचार और उद्यमिता में छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान, एनआईटी रायपुर एफआईई को मिला ‘भारत इन्क्यूबेटर अवार्ड’

13/09/2025
Mysterious Kidney Disease in Andhra Pradesh
देश-दुनिया

Mysterious Kidney Disease in Andhra Pradesh: 5 महीने में 30 मौतें, 1000 से ज्यादा किडनी फेल मरीज

13/09/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?