सीजी भास्कर, 30 दिसंबर | नए साल के स्वागत को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार जश्न पूरी तरह (New Year Celebration Raipur Police Guidelines) के दायरे में रहेगा। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या विवाद को रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
CCTV कैमरों की निगरानी में ही होगी पार्टी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्महाउस और बार में होने वाले सभी सेलिब्रेशन कार्यक्रम अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे। कैमरे चालू हालत में रहेंगे और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी, ताकि किसी भी स्थिति में जांच की जा सके।
बिना लाइसेंस शराब और सूखे नशे पर जीरो टॉलरेंस
स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध लाइसेंस शराब परोसना या किसी भी प्रकार का सूखा नशा पाए जाने पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जा सकता है।
रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो कार्रवाई तय
पुलिस ने साफ कर दिया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे या तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित समय के बाद आवाज बढ़ी तो आयोजक पर कार्रवाई के साथ लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
हुड़दंग हुआ तो जिम्मेदारी आयोजक की
कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग, झगड़ा या अनुशासनहीनता सामने आती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की मानी जाएगी। आउटर क्षेत्र के संस्थानों को नववर्ष की रात 12 से 12:30 बजे के बीच अनिवार्य रूप से बंद करना होगा।
नशे में मदहोश ग्राहक को घर तक पहुंचाना होगा
पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई ग्राहक शराब के नशे में असंतुलित अवस्था में पाया जाता है, तो उसे सुरक्षित तरीके से घर तक पहुंचाना आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी। सुरक्षा के लिहाज से निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी अनिवार्य की गई है।
थाने में देनी होगी आयोजन की पूरी जानकारी
हर आयोजनकर्ता को कार्यक्रम से पहले नजदीकी थाने में आयोजन से जुड़ी पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। पार्किंग व्यवस्था सही होनी चाहिए और मुख्य सड़क या सर्विस रोड पर वाहन खड़े नहीं किए जाएंगे।





