क्रिसमस और नववर्ष 2026 को लेकर नोएडा प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर स्पष्ट संदेश दे दिया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति किसी भी तरह की पार्टी, समारोह या सार्वजनिक आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह आदेश Noida Event Permission Ban के तहत लागू किया गया है।
होटल से फार्म हाउस तक अनुमति अनिवार्य
प्रशासन ने साफ किया है कि होटल, पब, क्लब, रेस्टोरेंट, पार्क, मैरिज लॉन और फार्म हाउस—हर जगह होने वाले आयोजनों के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति कोई भी डीजे नाइट, पार्टी या कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसे मौके पर ही बंद कराया जाएगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया से मिलेगी अनुमति
आयोजकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। आयोजक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विभागों की जांच के बाद ही अनुमति जारी होगी, ताकि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न हो। यह व्यवस्था भी (Noida Event Permission Ban) का ही हिस्सा है।
सुरक्षा के लिए विशेष टीमें रहेंगी सक्रिय
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले भर में विशेष निगरानी टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें लगातार गश्त करेंगी और संदिग्ध या बिना अनुमति चल रहे आयोजनों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अग्नि और भीड़ नियंत्रण पर खास जोर
जिलाधिकारी ने बताया कि बड़े आयोजनों में आगजनी, भगदड़ और अव्यवस्था की आशंका रहती है। इसी कारण आयोजकों को फायर सेफ्टी, बिजली सुरक्षा, आपातकालीन निकास और भीड़ नियंत्रण से जुड़े सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
शांतिपूर्ण जश्न की अपील
प्रशासन ने नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन ही प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि क्रिसमस और नववर्ष बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो सकें।


