मुंबई: अगर आप सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालते हैं, तो अब सावधान हो जाइए! बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालते पकड़ा जाए, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
हाईकोर्ट का कहना है कि कबूतरों को सार्वजनिक जगहों पर दाना डालने से ना सिर्फ सफाई व्यवस्था बिगड़ती है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह गतिविधि सार्वजनिक असुविधा और बीमारियों को बढ़ावा देती है, इसलिए अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
क्या कहा कोर्ट ने?
बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच – जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर – ने यह फैसला पशु प्रेमियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। कोर्ट ने कहा कि:
“यह मामला अब महज़ भावनाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। कबूतरों को दाना डालने से वातावरण में गंदगी और बीमारियों का फैलाव होता है, जो सभी उम्र के लोगों के लिए गंभीर खतरा है।”
कबूतरखानों पर रोक नहीं, लेकिन दाना डालने की मनाही
कोर्ट ने पहले बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) को पुराने कबूतरखानों को गिराने से रोक दिया था, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इन स्थलों पर दाना डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हालांकि, कोर्ट ने यह पाया कि कुछ लोग आदेश के बावजूद अब भी इन कबूतरखानों में जाकर दाना डाल रहे हैं। कोर्ट ने इसे कानून की सीधी अवहेलना बताया और कहा कि यह स्थिति अब और गंभीर होती जा रही है।
अब होगी सख्त कार्रवाई, FIR का आदेश
हाईकोर्ट ने बीएमसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि:
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर कबूतरों को दाना डालते हुए पाया जाता है,
- या अदालत के आदेश की अवहेलना करता है,
तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए।
कोर्ट का यह फैसला ना सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अन्य महानगरों के लिए भी नजीर बन सकता है, जहां सार्वजनिक जगहों पर पक्षियों को दाना डालने से जुड़ी समस्याएं आम हैं।