सीजी भास्कर, 19 अगस्त। सड़क हादसों में बढ़ती मौतों पर रोक लगाने के लिए रायपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने जिले के सभी दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को निर्देश जारी किया है कि अब हर नए वाहन के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य होगा।
आदेश की अवहेलना पर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लगातार बढ़ रहे हादसे, 7 महीने में 190 मौतें
पुलिस के अनुसार, रायपुर जिले में बीते सात महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 190 दोपहिया चालकों और सवारों की मौत हुई है। इनमें से अधिकांश मौतें सिर पर गंभीर चोट लगने से हुईं, क्योंकि पीड़ितों ने हेलमेट नहीं पहना था।
इसी दौरान पुलिस ने 20,495 चालकों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने पर कार्रवाई की है और जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। बावजूद इसके लोग सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
मोटरयान अधिनियम का सख्त पालन
मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 138 के अनुसार, हर दोपहिया विक्रेता को वाहन के साथ हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
नियम का पालन न करने पर शोरूम संचालकों के खिलाफ नियम 33 से 44 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्दीकरण तक शामिल है।
पुलिस की अपील – “हेलमेट पहनें, सुरक्षित रहें”
रायपुर पुलिस ने दोपहिया चालकों और सवारों से अपील की है कि वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। दुर्घटनाएं कब और कहां हो जाएं, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता।
हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
पुलिस ने कहा – “घर पर हमारे अपने इंतजार कर रहे हैं। उनकी चिंता करें और जिम्मेदार नागरिक की तरह हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं।”