सीजी भास्कर, 12 दिसंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी नीति 2025-26 में दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने एवं उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी कार्य में (Paddy Procurement Committee Action) में उदासीनता बरतने के कारण प्रमुख कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभारी समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि बारदाना प्रभारी (दैनिक कर्मचारी) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 6 समिति प्रबंधक और 1 कम्प्यूटर ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बलौदाबाजार जिले के विकासखंड सिमगा अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बनसांकरा में शासन के महत्वपूर्ण धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने के कारण प्रभारी समिति प्रबंधक शशतीष कुमार महिलांग (Paddy Procurement Committee Action) को उप आयुक्त सहकारिता द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) एवं कर्मचारी सेवानियम 2018 के नियम क्रमांक 17(1) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। साथ ही बारदाना प्रभारी कु. थानेश्वरी साहू (दैनिक कर्मचारी) को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
धान आवक गेट पास में कृषकों के फोटो अपलोड न करने और रकबा समर्पण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण अरूण कश्यप, प्रतीक राज साहू, प्रताप यदु, करन दिनकार, शिवकुमार यादव, मधुकर कश्यप और कंप्यूटर ऑपरेटर शिवकुमार साहू सहित अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी संबंधित कर्मचारियों को नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए कारण बताने को कहा गया है।
इस कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट होता है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शासन की नीति एवं दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मचारियों और समितियों के कर्तव्यों की निगरानी जारी रहेगी ताकि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी का काम सही और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो सके।


