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Pakistani Citizens : अब ऑनलाइन ही मिलेगा दीर्घकालिक वीजा, पाक नागरिकों को जरूरी प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य”

By Newsdesk Admin 05/05/2025
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Pakistani Citizens
Pakistani Citizens

सीजी भास्कर, 05 मई : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में निवासरत समस्त विदेशी पाकिस्तानी नागरिक (Pakistani Citizens) जो दीर्घ निवास वृध्दि आवेदन पत्र के आधार पर निवासरत हैं उन्हें तत्काल अपना नवीन आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।दीर्घकालिक वीजा के लिए पुनः आवेदन 10 मई से पोर्टल (https://indian.frro.gov.in) पर उपलब्ध होगा और 10 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा।

किसी भी विदेशी पाकिस्तानी नागरिक (Pakistani Citizens) का दीर्घकालिक वीजा जो उक्त अवधि में फिर से आवेदन करने में विफल रहता है वह रद्द कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से जिला में निवासरत समस्त विदेशी पाकिस्तानी नागरिक जो दीर्घ निवास वृध्दि आवेदन पत्र के आधार पर निवासरत हैं, वह तत्काल अपना नवीन आवेदन पत्र उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हुए उसकी एक प्रति के साथ पुलिस कार्यालय बलौदाबाजार में प्रस्तुत करना होगा।

विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय विदेशी-01 प्रभाग के आदेश क्रमांक 25022/28/2025-F.1 दिनांक 28.04.2025 के तारतम्य में उक्त आदेश के तहत सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों को उनके वीजा के निरीक्षण से छूट दी गई थी।

उपरोक्त निर्णय पर सरकार द्वारा विचार किया गया और सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है उन्हें दस्तावेजों के साथ ईएफआरआरओ (e-FRRO) पोर्टल (https:// indian.frro.gov.in) पर नए सिरे से आवेदन करना होगा।

ये लगेंगे जरुरी दास्तावेज (Pakistani Citizens)

दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति, नवीनतम फोटो (सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट आकार का), नवीनतम पता की प्रमाणित प्रति, व्यवसाय एवं धर्म का विवरण, यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है तो आवेदन पत्र की एक प्रति पोर्टल पर उपलोड करना होगा।

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TAGGED: Indian Visa Rules, Long Term Visa, Online Application, Pakistani Citizens, Visa Policy Update
Newsdesk Admin 05/05/2025
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