सीजी भास्कर, 06 मई। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम द्वारा एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सोनवर्षा के सचिव भूनेश्वर सिंह पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Panchayat Secretary Suspension) कर दिया गया है। यह कार्यवाही पंचायत प्रशासन में अनुशासनहीनता तथा स्पष्ट शासकीय निर्देशों की अवहेलना को लेकर की गई है।
जानकारी के अनुसार, पूर्व में ग्राम पंचायत कठौतिया के सचिव भगवान सिंह के अर्जित अवकाश पर जाने के कारण श्री पैकरा को उक्त पंचायत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि श्री सिंह के अवकाश उपरांत वे पुनः अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। किंतु 28 जून 2024 को अवकाश समाप्त होने के बावजूद श्री पैकरा द्वारा प्रभार वापस नहीं सौंपा गया।
यह कार्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998, ग्राम पंचायत सचिव संबंधी नियम 1999 और शासन के अन्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना गया है।
इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए, पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत पैकरा को निलंबित (Panchayat Secretary Suspension) कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।