सीजी भास्कर, 18 सितंबर। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अपील की है कि वे 30 सितंबर से पहले एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुन लें। मंत्रालय ने कहा कि समयसीमा से पहले चुनाव करने से कर्मचारियों के अनुरोधों का निपटान समय पर हो सकेगा और पेंशन योजना (Pension Scheme Option) को लेकर किसी भी तकनीकी परेशानी से बचा जा सकेगा।
सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में यूपीएस को एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में शामिल किया है। इस नई पेंशन योजना (Pension Scheme Option) से कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एनपीएस के तहत आने वाले पात्र और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है। मंत्रालय ने कहा, अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय कर्मचारियों को चाहिए कि वे तुरंत अपना पेंशन योजना (Pension Scheme Option) चुन लें। जो लोग एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वे इसके बाद यूपीएस में शामिल नहीं हो पाएंगे।
आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुन लिया था। इसके अलावा, 25 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को एक बारगी सुविधा दी थी कि वे यूपीएस से वापस एनपीएस में जा सकते हैं। हालांकि यह अवसर केवल एक बार ही मिलेगा और दोबारा पेंशन योजना (Pension Scheme Option) बदलना संभव नहीं होगा।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी कभी भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यह सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले तक या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में तीन महीने पहले तक किया जा सकता है। सरकार ने यूपीएस के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ भी दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पेंशन योजना (Pension Scheme Option) कर्मचारियों के लिए भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेगी।





