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Home » पति की फरियाद नहीं सुनी पुलिस ने, हाईकोर्ट सख्त: पत्नी को ढूंढकर 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने का आदेश

पति की फरियाद नहीं सुनी पुलिस ने, हाईकोर्ट सख्त: पत्नी को ढूंढकर 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने का आदेश

By Newsdesk Admin 16/08/2025
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सीजी भास्कर, 16 अगस्त | लव मैरिज के बाद पत्नी को उसके परिजन जबरन ले गए और तब से उसका कोई पता नहीं है।

Contents
क्या है पूरा मामला?पत्नी के न लौटने पर पति ने की तलाशहाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिकाकोर्ट का कड़ा निर्देश

परेशान पति की शिकायत पुलिस ने अनसुनी कर दी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुंगेली एसपी को निर्देश दिया है कि युवती को हर हाल में ढूंढकर 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश किया जाए।

क्या है पूरा मामला?

बिलासपुर निवासी सूरज बंजारे और मुंगेली जिले की एक युवती की दोस्ती प्यार में बदली। दोनों ने कुछ समय पहले रायपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह किया और पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे।

सूरज का आरोप है कि शादी के बाद युवती के परिजन उससे मिलने आए और उसे जबरन अपने साथ ले गए। तब से पत्नी का कोई अता-पता नहीं है।

पत्नी के न लौटने पर पति ने की तलाश

सूरज ने उम्मीद जताई कि पत्नी वापस लौट आएगी, लेकिन जब लंबे समय तक वह नहीं लौटी, तो उसने खुद तलाश शुरू की।
  • परिजनों से पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला।
  • थाने के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
  • आखिरकार उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका

सूरज ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस (बंदी-प्रत्यक्षीकरण) याचिका दाखिल की।
उसने कहा कि पत्नी की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है और परिजन उसकी जानकारी छुपा रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि युवती की जिंदगी को खतरा हो सकता है, इसलिए उसे तुरंत कोर्ट में पेश कराया जाए।

कोर्ट का कड़ा निर्देश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर माना।

साथ ही, युवती के पिता को भी उस दिन कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

मुंगेली एसपी को आदेश: हर संभव प्रयास से युवती को खोजकर 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश करें।

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TAGGED: bilaspur news, Chhattisgarh Highcourt, Habeas Corpus Petition, Love Marriage Dispute, मुंगेली एसपी आदेश
Newsdesk Admin 16/08/2025
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