सीजी भास्कर, 20 मार्च । नया वित्तीय वर्ष 2025-26 एक अप्रैल से शुरू होगा। इसके पहले, संपत्तिकर और जलकर जमा कराने के लिए नगर निगम, आरडीए और हाउसिंग बोर्ड ने पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद, लोग टैक्स जमा (Property Tax) करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है।
शहरी निवासियों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) आसानी से जमा करने में मदद करने के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण ने 31 मार्च तक सरचार्ज राशि में छूट और जलकर पर पूरी सरचार्ज छूट की पेशकश की है। इसके बाद 18 प्रतिशत की वसूली की जाएगी। इसके अलावा, आवंटित किस्तों की पूरी राशि भी एक साथ जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
प्राधिकरण के संचालक मंडल के पूर्व निर्णय के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक पुरानी आवासीय योजनाओं में एकमुश्त बकाया का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत छूट और पुरानी व्यावसायिक योजनाओं के सरचार्ज पर 30 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में किस्तों के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत छूट और कौशल्या माता विहार तथा इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के प्रधानमंत्री आवास योजना के जलकर राशि के सरचार्ज पर पूर्ण (100 प्रतिशत) छूट दी जा रही है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर प्राधिकरण के सीईओ कुन्दन कुमार ने विशेष वसूली शिविर आयोजित करने का आदेश दिया है।
टैक्स वसूलने शिविर लगाना शुरू किया (Property Tax)
आरडीए ने सोमवार को ट्रांसपोर्टनगर और मंगलवार को हीरापुर में एक कैम्प आयोजित किया, जिसमें बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में छूट दी गई। बुधवार और गुरुवार को बोरियाखुर्द, शुक्रवार को रायपुरा, और शनिवार को सरोना योजना में विशेष वसूली कैम्प सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से, उन सभी प्रोजेक्ट्स जिनका निर्माण कार्य तीन महीने पहले पूरा हो चुका है, पर बकाया राशि पर 18 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लिया जाएगा।