सीजी भास्कर, 20 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संपत्ति पंजीयन और मूल्यांकन प्रणाली को अद्यतन करने की प्रक्रिया के तहत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें आज से लागू (Raigarh Property Rate) कर दी गई हैं। इन नई दरों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद प्रभावशील किया गया है।
राज्य में 20 नवम्बर 2025 से लागू गाइडलाइन दरों की समीक्षा का सिलसिला जारी है। शासन ने सभी जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय बाजार स्थितियों, भू-उपयोग और लेन-देन के आंकड़ों के आधार पर संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में रायगढ़, बालोद और महासमुंद से आए संशोधित प्रस्तावों का परीक्षण (Raigarh Property Rate) किया गया। चर्चा के बाद प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप नई गाइडलाइन दरें 20 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
नई दरों के लागू होने से संपत्ति की खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आम नागरिक, प्रॉपर्टी क्रेता-विक्रेता, बिल्डर्स और अन्य हितधारक संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से संशोधित दरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य शासन ने संकेत दिए हैं कि अन्य जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी चरणबद्ध तरीके से निर्णय (Raigarh Property Rate) लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, यथार्थवादी और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि बाजार मूल्य और सरकारी दरों के बीच संतुलन कायम रहे।






