रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को लेकर अब ट्रैफिक और परिवहन विभाग सख्त हो गया है। पहली बार ऐसे 111 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जिन पर अब तक HSRP नहीं लगाई गई थी। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया और भारी वाहनों से ₹1,000 से लेकर ₹3,000 तक जुर्माना वसूला गया।
अब HSRP नहीं लगाई तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
- दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर ₹1,000
- चार पहिया वाहनों पर ₹2,000
- मध्यम और भारी वाहनों पर ₹3,000 तक का चालान
क्या है नियम और डेडलाइन?
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 के अनुसार, सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। खास तौर पर 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुए वाहनों के मालिकों को 30 अप्रैल 2025 तक HSRP लगवाने का अंतिम मौका दिया गया था।
बावजूद इसके, कई वाहन चालक लापरवाही कर रहे थे, जिसके चलते रायपुर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
किस कानून के तहत हो रही है कार्रवाई?
HSRP न लगाने वालों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत चालान काटा जा रहा है। यह नियम सीधे तौर पर वाहन सुरक्षा और चोरी रोकने के लिए लागू किया गया है।
वाहन मालिकों से अपील
परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द HSRP लगवाएं, ताकि आगे चालान से बचा जा सके और वाहन सुरक्षित रहे।