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Home » Raipur SP Notice : हाईकोर्ट का सख्त रुख! रायपुर एसपी को अवमानना का नोटिस, जवाब तलब

Raipur SP Notice : हाईकोर्ट का सख्त रुख! रायपुर एसपी को अवमानना का नोटिस, जवाब तलब

By Newsdesk Admin 03/05/2025
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Raipur SP Notice
Raipur SP Notice

सीजी भास्कर, 3 मई : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह (Raipur SP Notice) को अवमानना के आरोपों पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। यह नोटिस एक सेवानिवृत्त एएसआई सुरेश सिंह की ओर से दायर याचिका के बाद जारी हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया।

पूरा मामला शौर्य पेट्रोल पंप, रायपुर में तैनात सहायक उपनिरीक्षक (ASI) सुरेश सिंह से जुड़ा है, जिस पर विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए 10 लाख रुपए की वसूली का आदेश दिया था। एएसआई ने इस आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Raipur SP Notice) में चुनौती दी थी, जहां से कोर्ट ने वसूली आदेश को निरस्त कर दिया।

हालांकि, 21 फरवरी 2024 को रिटायरमेंट के बाद भी विभाग ने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए सुरेश सिंह के पेंशन, ग्रेच्युटी समेत सभी सेवानिवृत्त लाभों पर रोक लगा दी। इस कार्रवाई के खिलाफ सुरेश सिंह ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने 45 दिनों के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया।

अदालत के आदेश (Raipur SP Notice) के बावजूद भुगतान न होने पर याचिकाकर्ता ने Contempt Petition दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रायपुर एसपी को Contempt of Court Notice जारी किया है। यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक आदेशों की पालना पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब रायपुर एसपी को अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

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TAGGED: ASI Suresh Singh, Chhattisgarh High Court, Contempt of Court, Government Employee Rights, Judicial Order Violation, Police Corruption Allegation, Raipur SP Notice, Retirement Benefits
Newsdesk Admin 03/05/2025
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