सीजी भास्कर, 23 अक्टूबर। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब और सख्ती होने जा रही है। रायपुर समेत प्रदेश के बड़े जिलों में पुलिस द्वारा काटे गए ई-चालान (Raipur Traffic E-Challan) की राशि यदि 80 दिनों तक जमा नहीं की जाती, तो मामला स्वतः कोर्ट में पहुंच जाएगा। इसके बाद भी यदि वाहन स्वामी भुगतान नहीं करता, तो कोर्ट समन जारी कर कानूनी कार्रवाई करेगी।
पुलिस ने बताया कि चालान कटने के सात दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया जाता है। यदि 60 दिन तक भुगतान नहीं होता, तो मामला पहले संबंधित थाने के कोर्ट, और उसके बाद लोक अदालत भेजा जाता है। इसके बाद भी राशि जमा न करने पर कोर्ट से समन जारी किया जाता है।
चालान से लेकर कोर्ट तक ऑनलाइन सिस्टम लिंक
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ई-चालान का पूरा सिस्टम अब कोर्ट और आरटीओ से सीधे लिंक है। जुर्माने की राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन, यूपीआई या कार्ड से किया जा सकता है। भुगतान की डिजिटल रसीद वाहन स्वामी को भेजी जाती है।
वाहन मालिकों को चालान की जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप नोटिस के माध्यम से दी जा रही है। अधिकारी बताते हैं कि नई व्यवस्था के तहत 80वें दिन तक यदि चालान की राशि जमा नहीं होती, तो मामला स्वचालित रूप से न्यायालय में चला जाता है।
फर्जी ई-चालान संदेशों से रहें सावधान
हाल ही में राज्य के कई वाहन चालकों को हाईकोर्ट के नाम से फर्जी मैसेज भेजे जाने की शिकायतें मिली हैं। इन संदेशों में 1000 रुपए का जुर्माना तुरंत जमा करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे संदेश तकनीकी गड़बड़ी या धोखाधड़ी का परिणाम हैं और वास्तव में हाईकोर्ट से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या संदेश पर भुगतान करने से पहले सत्यापन अवश्य करें और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ कार्यालय से संपर्क करें।
9 महीने में 1 करोड़ से अधिक जुर्माना हर माह
माह कार्रवाई (संख्या) कुल जुर्माना (रुपए में)
जनवरी 8,239 1 करोड़
फरवरी 10,932 94 लाख
मार्च 11,272 1 करोड़
अप्रैल 13,884 1.28 करोड़
मई 12,032 1.17 करोड़
जून 15,522 1.49 करोड़
जुलाई 14,969 1.51 करोड़
अगस्त 11,552 1.24 करोड़
सितंबर 12,343 1.30 करोड़
(स्रोत : ट्रैफिक पुलिस विभाग, रायपुर)