सीजी भास्कर, 24 अगस्त |
रायगढ़।
14 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत (29) को पाक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त चार माह की कैद भुगतनी होगी।
कैसे हुआ खुलासा?
कोरबा जिले की पीड़िता की मां ने बालकोनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी बीते एक साल से उनकी 14 वर्षीय बेटी को फुसलाकर शारीरिक शोषण कर रहा था।
10 मई 2024 को जब मां ने बेटी का मोबाइल देखा, तो पता चला कि वह लगातार रायगढ़ निवासी कान्हू महंत से बातचीत कर रही है।
सच सामने आने पर लड़की ने घर छोड़ने की कोशिश की और यहां तक कि सिंदूर खाकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। हालांकि समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई।
घटना का पूरा सिलसिला
14 मई 2024 को पुलिस ने आरोपी और पीड़िता को एक साथ पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान किशोरी ने स्वीकार किया कि कान्हू महंत एक साल से उसे शादी का लालच देकर कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है।
पुलिस और अदालत की कार्रवाई
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(ढ) भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया।
सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने अभियोजन पक्ष का पक्ष रखा।
विशेष न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई।