सीजी भास्कर, 18 जून : परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को अपने पदस्थापना मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय में उपस्थिति (RTO/DTO Headquarters Presence) सुनिश्चित करने के साथ ही विभाग ने बकाया कर वसूली, बस संचालन की निगरानी, फिटनेस सेंटरों की जांच और सड़क सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया है।
बकाया कर वसूली के लिए चलेगा विशेष अभियान
परिवहन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में जिलावार लंबित राजस्व की समीक्षा की गई। सचिव एवं परिवहन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को बकाया कर वसूली अभियान (Tax Recovery Drive) तेज करने के निर्देश दिए। इसके तहत जांच चौकियों और फ्लाइंग स्क्वॉड को बकायादार वाहनों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कर वसूली की कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा सके।
परमिट लेकर बस नहीं चलाने वालों पर होगी कार्रवाई
बैठक में बस संचालन व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को बस स्टैंडों में प्रतिदिन निगरानी रखने और समय-सारिणी का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बस परमिट कार्रवाई (Bus Permit Action) के तहत ऐसे बस संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिन्होंने परमिट तो ले रखा है लेकिन बसों का संचालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में परमिट निरस्त कर नए आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। लंबे समय से खड़ी निजी बसों की भी जांच कराई जाएगी।
लग्जरी बसों और फिटनेस सेंटरों पर निगरानी
परिवहन आयुक्त ने दुर्ग स्थित ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा कथित अनियमित फिटनेस प्रमाणन के मामले में सेंटर, वाहन मालिकों और संबंधित वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वाहन फिटनेस जांच (Vehicle Fitness Inspection) को लेकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा लग्जरी बसों में ज्वलनशील पदार्थ, अवैध सामान अथवा ओवरलोडिंग पाए जाने पर वाहन जब्त करने और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता
बैठक में निर्देश दिए गए कि ड्राइविंग लाइसेंस का परीक्षण केवल परिवहन कार्यालय परिसर में ही होगा। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट (Driving License Test) के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए लागू होगी राहत योजना
सड़क हादसों में घायलों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना (PM Relief Scheme) को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत RTO और DTO दुर्घटना स्थलों की जांच करेंगे तथा अस्पतालों और थानों में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेंगे।
वाहन डीलरों की समस्याओं का होगा समाधान
बैठक में वाहन डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। विभाग ने नए वाहनों के पंजीयन और पुराने वाहनों के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का भरोसा दिलाया। साथ ही डीलरों को ट्रेड सर्टिफिकेट और सर्विस सेंटर संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।
ई-चालान भुगतान के लिए बनेगा अलग काउंटर
ई-चालान व्यवस्था (E-Challan System) को और सुगम बनाने के लिए परिवहन कार्यालयों में अलग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। एएनपीआर प्रणाली से जारी चालानों के भुगतान में सुविधा दी जाएगी। यदि किसी वाहन मालिक को चालान गलत प्रतीत होता है, तो सत्यापन के बाद उसे निरस्त भी किया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को जारी निर्देशों के पालन की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के आदेश दिए।





