CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार तक लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश

संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार तक लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश

By Newsdesk Admin 22/08/2025
Share

नई दिल्ली, 22 अगस्त:
सुप्रीम कोर्ट ने संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार (25 अगस्त) तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि फिलहाल मस्जिद परिसर की यथास्थिति बरकरार रहेगी।

Contents
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?हिंदू पक्ष की दलीलसुप्रीम कोर्ट का रुखपृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

  • मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष गलत है कि मामला Places of Worship Act के दायरे में नहीं आता।
  • इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने सवाल किया कि क्या इस मामले को पहले से लंबित पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए?

हिंदू पक्ष की दलील

हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा:

  • यह मामला Places of Worship Act से जुड़ा ही नहीं है।
  • संभल मस्जिद पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारक है।
  • अधिनियम स्मारकों पर लागू नहीं होता।
  • वादी केवल स्मारक तक पहुंच की मांग कर रहे हैं, न कि धार्मिक विवाद उठा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक अन्य पीठ ने हाल ही में आदेश दिया है कि ASI संरक्षित स्मारक Places of Worship Act के तहत नहीं आते।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

पीठ ने जैन को सोमवार तक वह आदेश प्रस्तुत करने को कहा और कहा—

“हम असंगत आदेश नहीं देना चाहते, इसलिए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाए।”

पृष्ठभूमि

  • नवंबर 2024 में निचली अदालत ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था।
  • आयुक्त के दौरे के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था।
  • मस्जिद समिति ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
  • इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने फिलहाल स्थिति यथावत रखने का आदेश दिया है।

You Might Also Like

कार सवार बदमाशों ने दो बहनों पर किया हमला, 10 दिन तक करते रहे पीछा

गोलीकांड: शिक्षक पर गोली चलाने वाला छात्र नाबालिग, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार, घर से मिलीं गोलियां

दुबई में नौकरी का झांसा, 19 दिन तक बंधक बनाकर कराया काम; कानपुर का युवक कैसे जान बचाकर लौटा भारत?

500 से ज्यादा स्कूल वैन ड्राइवरों पर क्रिमिनल केस, मिशन भरोसा में बड़ा खुलासा

एयरपोर्ट से गिरफ्तार ब्लैकलिस्टेड थाई महिला, 3 फर्जी पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र बरामद

TAGGED: ASI संरक्षित स्मारक विवाद, Places of Worship Act, इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश, संभल मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट न्यूज़
Newsdesk Admin 22/08/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article दुबई में नौकरी का झांसा, 19 दिन तक बंधक बनाकर कराया काम; कानपुर का युवक कैसे जान बचाकर लौटा भारत?
Next Article गोलीकांड: शिक्षक पर गोली चलाने वाला छात्र नाबालिग, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार, घर से मिलीं गोलियां

You Might Also Like

अपराधदेश-दुनिया

कार सवार बदमाशों ने दो बहनों पर किया हमला, 10 दिन तक करते रहे पीछा

22/08/2025
अपराधदेश-दुनिया

गोलीकांड: शिक्षक पर गोली चलाने वाला छात्र नाबालिग, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार, घर से मिलीं गोलियां

22/08/2025
अपराधदेश-दुनिया

दुबई में नौकरी का झांसा, 19 दिन तक बंधक बनाकर कराया काम; कानपुर का युवक कैसे जान बचाकर लौटा भारत?

22/08/2025
घटना दुर्घटनादेश-दुनिया

500 से ज्यादा स्कूल वैन ड्राइवरों पर क्रिमिनल केस, मिशन भरोसा में बड़ा खुलासा

22/08/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?