सीजी भास्कर, 12 सितंबर : दिसंबर 2022 में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात का फैसला अब आ गया है। अहमदाबाद का रहने वाला बस कंडक्टर सहबान खान (30), ने अपनी 20 वर्षीय गर्लफ्रेंड का रेप (Screwdriver Murder Case) कर उसके सीने पर पेचकस से 51 वार कर हत्या कर दी थी।
उसे जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आदेश के मुताबिक, जुर्माना अदा न करने पर उसे 18 माह की अतिरिक्त जेल भी काटनी होगी। (Screwdriver Murder Case)
कैसे बना कातिल बॉयफ्रेंड
सहबान जयपुर में बस कंडक्टर था और इसी दौरान उसकी मुलाकात कोरबा की रहने वाली युवती से हुई थी। बस यात्रा के दौरान दोस्ती प्यार में बदली और सहबान ने शादी(Screwdriver Murder Case) का इरादा भी जताया। लेकिन जब युवती किसी और से बात करने लगी, तो सहबान शक और गुस्से से भर गया। उसने युवती और उसकी मां तक को धमकी दी थी।
हत्या से पहले बनाई थी साजिश
24 दिसंबर 2022 को सहबान अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर रायपुर आया और वहां से कोरबा पहुंचा।
होटल में ठहरने के बाद वह गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। बहस के बाद उसने पहले रेप (Screwdriver Murder Case) किया और फिर सीने पर लगातार 51 वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
खून से लथपथ मिला शव
कुछ देर बाद घर लौटे भाई ने बहन को खून से लथपथ देखा और पुलिस (Screwdriver Murder Case) को सूचना दी। मौके से खून से सने कपड़े, जूते, इयरफोन और कंडोम पैकेट बरामद हुए।
पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को डेढ़ महीने बाद गुजरात से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
कोर्ट का फैसला
विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने सहबान खान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।