सीजी भास्कर, 04 फरवरी। छत्तीसगढ़ की सहकारिता व्यवस्था से जुड़ा एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने (Shashikant Dwivedi Board Powers) आया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की सभी शक्तियां अब शशिकांत द्विवेदी को सौंप दी गई हैं। राज्य शासन ने इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर उन्हें बोर्ड अधिकारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया है।

जारी आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के अंतर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक 3 फरवरी 2026 को आयोजित हुई थी। इस बैठक में समिति ने यह अनुशंसा की थी कि संघ के बोर्ड की शक्तियों का संचालन शशिकांत द्विवेदी को सौंपा जाए।
छानबीन समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 49(8) के तहत आगामी आदेश तक शशिकांत द्विवेदी को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के बोर्ड के समस्त अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिकृत (Shashikant Dwivedi Board Powers) कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल बोर्ड से जुड़े सभी निर्णय और अधिकार एकल रूप से उन्हीं के माध्यम से संचालित होंगे।
उल्लेखनीय है कि यह आदेश 3 फरवरी 2026 को सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालयीन मुहर के साथ जारी (Shashikant Dwivedi Board Powers) किया गया है। इस फैसले को मार्कफेड के प्रशासनिक कामकाज और भविष्य की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


