सीजी भास्कर, 19 जून| SIT Kumaraswamy News : कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ भूमि अतिक्रमण के आरोपों पर गठित एसआइटी की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस ईएस इंदिरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी द्वारा उनके खिलाफ एसआइटी जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
अपनी याचिका में कुमारस्वामी ने दलील दी कि बिना किसी औपचारिक सरकारी अधिसूचना के एसआइटी का गठन अवैध है। उन्होंने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले में एसआइटी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को अमान्य घोषित किया जाए। वरिष्ठ वकील उदय होला और एनवी निशांत ने केंद्रीय मंत्री की ओर से दलीलें पेश (SIT Kumaraswamy News)कीं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के नजदीक बिदादी कस्बे के पास केतगनहल्ली गांव में भूमि के कथित अतिक्रमण की जांच के लिए जनवरी में एसआइटी का गठन किया था। मामले में तहसीलदार ने छह एकड़ अतिक्रमण को खाली कराने के आदेश दिए थे।
सरकार ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अमलान आदित्य विश्वास को एसआइटी का प्रमुख नियुक्त किया था। मामले की जांच के लिए गठित एसआइटी में सर्वेक्षण, बंदोबस्त और भूमि अभिलेख संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त, तहसीलदार इसके सदस्य हैं और तहसीलदार ग्रेड-2 सदस्य सचिव हैं। एसआइटी के गठन का आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया (SIT Kumaraswamy News)था और इसे तीन महीने में अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया गया था। सरकार ने एसआइटी को अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा था।