सीजी भास्कर, 23 जून। दुर्ग जिले के सुपेला में जमीन विवाद शिकायत की जांच के दौरान कर्तव्य से परे जा कर अनावेदक को झूठे केस में फंसा कर अंदर करने की धमकी देने वाले आरक्षक पर एसपी दुर्ग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल सस्पेंड का आदेश जारी कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक हरेराम यादव ने फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार कराने की धमकी दी है। ऐसी शिकायत पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को पीड़ित ने की थी।
पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जानकारी मिलने पर हरेराम यादव को सस्पेंड कर दिया है। एसपी द्वारा 22 जून को जारी निलंबन आदेश के अनुसार आवेदक बुधारू राम यादव पिता स्व. दीनदयाल यादव निवासी सुभाष चौक, सुपेला पुरानी बस्ती ने थाना सुपेला में अपने कब्जे की भूमि को शिखर नायर व अन्य द्वारा अपने नाम पर पंजीयन व कब्जा करने संबंधी थाना सुपेला में प्रस्तुत शिकायत की जांच की।
कार्यवाही के दौरान कर्तव्य से परे जाकर अनावेदक को झूठे केस में फंसाने और गिरफ्तार कराने की धमकी देने के जुर्म में आरक्षक हरेराम क्रमांक 815, 13वीं वाहिनी छसबल कोरबा जो, कि रक्षित केन्द्र जिला दुर्ग में पदस्थ है, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर 13वीं वाहिनी मुख्यालय छस बल कोरबा वापस किया गया है। निलंबन अवधि में आरक्षक हरेराम यादव, 13वीं वाहिनी छस बल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।