सीजी भास्कर, 5 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर (Special Educator Recruitment) पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरिट के आधार पर 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती की जाएगी। जारी आदेश के मुताबिक, भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन डाक एवं व्यक्तिगत उपस्थित होकर भी दिए जा सकते हैं। योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और चयन प्रक्रिया समेत भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट eduportal.cg.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
इन पदों पर होगी भर्ती
लोक शिक्षण संचालनालय के मुताबिक, कुल 100 पदों पर भर्ती होगी। प्राथमिक शालाओं के लिए 50 पद, उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए 30 पद तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए 20 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें द्विव्यांगजनों के लिए भी आरक्षण रखा गया है। इस संबंध में संक्षिप्त विज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/
पर जारी किया गया है।
848 पद हैं मंजूर
राज्य सरकार ने स्पेशल एजुकेटर (Special Educator Recruitment) के लिए कुल 848 पदों को मंजूरी दी है। इसकी अधिसूचना पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। इसमें प्राथमिक स्तर पर 476 पद, माध्यमिक स्तर पर 232 पद और उच्च प्राथमिक स्तर पर 140 पद स्वीकृत हैं। हालांकि वित्त विभाग ने अभी केवल 100 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति दी है।
यह होंगे पात्र
इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे, जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड/डीएड (स्पेशल एजुकेशन) की डिग्री हासिल की हो तथा जिनका पंजीयन पुनर्वास परिषद में दर्ज हो। चूंकि यह भर्ती मेरिट के आधार पर होगी, इसलिए इसमें 10वीं-12वीं और कॉलेज के अंक भी अहम भूमिका निभाएंगे।
केवल एक बार मेरिट के आधार पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितम्बर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें स्पेशल एजुकेटर (Special Educator Recruitment) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। नियमों को शिथिल करते हुए चयन परीक्षा की जगह इस बार मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की मंजूरी दी है।