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Supreme Court TET Ruling : कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों को दो साल में पास करना होगा टीईटी

By Newsdesk Admin 02/09/2025
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Supreme Court TET Ruling
Supreme Court TET Ruling

सीजी भास्कर, 2 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले यानी कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को दो साल में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करनी होगी नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। शीर्ष अदालत का यह फैसला पूरे देश के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा। यहां तक कि उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले हुई थी। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जो शिक्षक नौकरी में हैं और उनकी नौकरी अभी पांच साल से ज्यादा बची हुई है, उन्हें भी नौकरी में बने रहने के लिए दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना होगा।

नौकरी कर रहे प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के बारे में यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस मनमोहन की पीठ ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को दिया। कोर्ट ने 110 पृष्ठ का विस्तृत फैसला दिया है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी टीईटी पास करने की अनिवार्यता का मुद्दा भी इसमें शामिल था। पीठ ने उसे बड़ी पीठ को विचार के लिए भेज दिया है। अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ कर बाकी शिक्षकों के बारे में दिए आदेश में कोर्ट ने कहा है कि आरटीई कानून के प्रविधान जैसा कि धारा 2 (एन) में कहा गया है, का सभी स्कूल पालन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक सेवारत हैं, उनकी नौकरी कितनी भी लंबी क्यों न हो, उन सभी को नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी पास करना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि वह उन लोगों की व्यवहारिक दिक्कतें समझता है जिनकी नियुक्ति आरटीई लागू होने के बहुत पहले हुई थी और जो दो या तीन दशक से नौकरी कर रहे हैं। बिना किसी गंभीर शिकायत के अपनी श्रेष्ठ क्षमता से छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने टीईटी नहीं किया है उनके पढ़ाए बच्चे जीवन में चमकते नहीं हैं। कहा कि उन्हें टीईटी पास न करने के आधार पर नौकरी से हटाना थोड़ा सख्त होगा। कोर्ट ने इन बातों का ध्यान रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त शक्ति के तहत आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी पांच साल से कम बची है, वे लोग टीईटी पास किए बगैर सेवानिवृत्ति तक नौकरी में बने रह सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी पांच साल से कम नौकरी वाले शिक्षक की प्रोन्नति होनी है तो उसे टीईटी पास किए बगैर प्रोन्नति नहीं मिलेगी।

टीईटी पास न करने पर हो सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति

कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी और जिनकी सेवानिवृत्ति में पांच साल से ज्यादा का समय है, यानी जिनकी नौकरी पांच साल से ज्यादा बची है, उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए इस आदेश के दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना होगा। अगर वे तय समय में टीईटी पास करने में नाकाम रहते हैं तो उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है। हालांकि उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ, जिसके वे हकदार हैं, दिए जाएंगे।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के लाभ लेने के लिए शिक्षकों को नियमों के मुताबिक तय अवधि की सेवा का नियम पूरा करना होगा। अगर कोई शिक्षक जरूरी अवधि की नौकरी करने की शर्त पूरी नहीं कर पाता उसकी सेवा कम रह जाती है तो वह संबंधित सरकार को ज्ञापन दे सकता है और उसके ज्ञापन पर उचित विभाग विचार कर सकता है। आदेश में यह भी कहा गया कि जो लोग नियुक्ति की उम्मीद लगाए हैं और जो लोग नौकरी में हैं और प्रोन्नति से नियुक्ति पाने की उम्मीद लगाए हैं, उन्हें टीईटी पास करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

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TAGGED: RTE Act Teachers, Supreme Court TET Ruling, Teacher Eligibility Test, TET Pass Teachers, जूनियर शिक्षक अनिवार्यता, प्राथमिक शिक्षक नियम, शिक्षक पात्रता परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट टीईटी फैसला
Newsdesk Admin 02/09/2025
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