सीजी भास्कर, 28 नवंबर। सरगुजा संभाग अंबिकापुर के संयुक्त संचालक ने पत्थलगांव विकासखंड के सुरंगपानी विद्यालय के प्रधान पाठक गणेश राम चौहान को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित (Surangpani School Suspension) कर दिया है।
आरोप है कि प्रधान पाठक विद्यालय समय में शराब का सेवन कर स्कूल पहुंचे, छात्राओं से अश्लीलतापूर्ण तरीके से बातचीत की, मानसिक प्रताड़ना दी तथा विद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के साथ अपशब्द व गाली-गलौज किया। इन सभी आरोपों की पुष्टि प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि यह आचरण शासकीय सेवक की पदस्थ गरिमा के विपरीत है और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 तथा 23 (ख) एवं (ग) का उल्लंघन है। ऐसे में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(ख) के तहत श्री चौहान को निलंबित किया गया है।
निलंबन (Surangpani School Suspension) अवधि में प्रधान पाठक चौहान का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, फरसाबहार, जिला जशपुर निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
शिक्षा अधिकारी जशपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी इस बात की पुष्टि की गई कि प्रधान पाठक का आचरण न केवल अनैतिक है, बल्कि विद्यालयीन वातावरण को दूषित करने वाला और शासन की सेवा मर्यादा का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा।
