सीजी भास्कर, 1 जनवरी। युक्तियुक्तकरण 2025 (Teacher Rationalization Suspension) के तहत अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर पदस्थापना हेतु 04 जून 2025 को जिला स्तरीय ओपन काउंसलिंग आयोजित की गई थी। उक्त काउंसलिंग में शासकीय प्राथमिक शाला अमदरी जिला बलरामपुर के सहायक शिक्षक (एल.बी.) सुखदेव राम बेक की उपस्थिति रही तथा शाला चयन सहमति पत्र के आधार पर उनकी सहमति पदस्थापना आदेश शासकीय प्राथमिक शाला औराझरिया में जारी किया गया था।
सहमति पदस्थापना आदेश जारी होने के बावजूद सहायक शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर नवीन पदस्थापना शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। आज दिनांक तक सहायक शिक्षक (Teacher Rationalization Suspension) द्वारा अपने नवीन पदांकित शासकीय प्राथमिक शाला औराझरिया, विकासखंड रामचंद्रपुर में कार्यभार नहीं संभालने की पुष्टि हुई है।
सहायक शिक्षक के इस कृत्य के कारण विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अध्यापन कार्य के साथ-साथ शाला संचालन व्यवस्था में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। संबंधित शिक्षक द्वारा शासकीय कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के अंतर्गत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है।
उच्चाधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना तथा शासकीय कर्तव्य के प्रति की गई इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षक (एल.बी.) सुखदेव राम बेक को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित (Teacher Rationalization Suspension) कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सहायक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुसमी नियत किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की जाएगी।


