सीजी भास्कर, 10 जुलाई| Teacher Termination Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के शासकीय प्राथमिक शाला चकरभाठा में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायत रितेश अग्रवाल को लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय ने सामान्य प्रशासन समिति की अनुशंसा और विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। रितेश अग्रवाल वर्ष 2013 से लगातार अनियमित पाए गए थे। तीन बार सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बीईओ और बीआरसी, समन्वयक की गवाही तथा उपस्थिति पंजिका से उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि हुई। पंचायत सेवा नियम 1999 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई।
इसी तरह राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने छुरिया विकासखंड अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला मोरकुटुम्ब में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) मुकेश कुमार मण्डावी को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दिया है।