जांजगीर-चांपा, 1 जून। Tenant Information : नगर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जन्मेजय महोबे ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब सभी मकान मालिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने किराएदारों की पूर्ण जानकारी स्थानीय पुलिस थाना को तुरंत उपलब्ध कराएं।
पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व अपराध की नीयत से किराये के मकानों में छिपकर शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हैं। इससे नागरिकों के जीवन व संपत्ति पर खतरा बढ़ता है।
इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मकान मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे किराएदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र संख्या सहित सभी आवश्यक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को (Tenant Information)सौंपें। बिना इस सूचना के कोई भी मकान या उसका हिस्सा किराए पर नहीं दिया जाएगा।
साथ ही, पूर्व से किराएदार के रूप में रह रहे सभी व्यक्तियों की जानकारी भी तत्काल थाना को देनी होगी। किराएदारों की तरफ से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत दी जानी चाहिए।
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और इसे 2 माह तक लागू रखा जाएगा, जिससे नगर में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा बेहतर हो (Tenant Information)सके। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह कदम शहरवासियों की सुरक्षा व शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।