सीजी भास्कर, 10 दिसंबर।सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बहाल करने के कैट के आदेश को बरकरार रखा है। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बहाल करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। यह निर्णय सिंह की ड्यूटी पर वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है, जो एक हाई-प्रोफाइल कानूनी और प्रशासनिक मामले में एक सिग्नीफिकेंट डेवलपमेंट है।
आपको बता दें कि यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पावर के कथित दुरुपयोग के बारे में भी गंभीर सवाल उठाता है, जो कथित तौर पर अधिकारी को उलझाने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब सिंह के लिए एक पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे जांच एजेंसियों के राजनीतिकरण पर तीव्र बहस भी छिड़ गई है।