बलरामपुर, छत्तीसगढ़ | 16 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में वाड्रफनगर ब्लॉक के एक शिक्षक को बिना पहली पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी करना भारी पड़ गया। विभागीय जांच के बाद शिक्षक मोहम्मद मुमताज आलम अंसारी को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
पहली पत्नी की शिकायत पर शुरू हुई जांच
सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय चांचीडांड में पदस्थ शिक्षक अंसारी पर उनकी पहली पत्नी ने दूसरी शादी करने और झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने शासन की अनुमति लिए बिना दूसरी शादी की और तलाक का फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया।
विभागीय जांच में आरोप साबित, साक्ष्य झूठा निकला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षक अंसारी ने दावा किया था कि उन्होंने वर्ष 2016 में इस्लामिक रीति से तलाक दिया, लेकिन इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज या प्रमाण जांच टीम को नहीं मिला।
बलरामपुर के जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा ने पुष्टि की कि जांच के दौरान अंसारी द्वारा प्रस्तुत तलाक का साक्ष्य झूठा निकला। इसके बाद उन्हें पहले निलंबित और फिर जांच पूरी होने पर बर्खास्त कर दिया गया।
सिविल सेवा नियमों के तहत हुई कार्रवाई
शिक्षक पर लगाया गया यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और नियम 22(1) का उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने आदेश जारी करते हुए उन्हें सरकारी सेवा से निष्कासित कर दिया।
डीईओ डीएन मिश्रा ने बताया कि मामले में सभी पक्षों को सुनवाई का मौका दिया गया और निष्पक्ष जांच के बाद निर्णय लिया गया। यह कार्रवाई शासन के नियमों के अनुरूप की गई है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है।