सीजी भास्कर, 23 नवंबर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) फॉर्म में गलत जानकारी और दस्तावेज (Voter List Revision Chhattisgarh) देने पर एक साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि मृत व्यक्ति या ऐसे लोग जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहे हैं, उनका गणना प्रपत्र जमा न करें।
इसी तरह जिनका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद है, और वह सभी जगह प्रपत्र जमा करते हैं, और गणना प्रपत्र में गलत घोषणा करते हैं तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है। उधर, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम 4 नवंबर से जारी है।
Voter List Revision Chhattisgarh 78 लाख गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा
छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य का संचालन दिनांक 04 नवम्बर 2025 से पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ जारी है। प्रदेशभर में पंजीकृत मतदाताओं को गणना प्रपत्र का वितरण लगभग पूर्ण हो चुका है तथा इन प्रपत्रों के संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से प्रगति पर है।आज 22 नवम्बर 2025 तक प्रदेश में लगभग 78 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है, जो प्रदेश के 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 37 प्रतिशत है।
