सीजी भास्कर, 15 अगस्त। 17 दिन पहले राजप्रीत सिंह निवासी एलआईजी 608 हाउसिंग बोर्ड में मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया था कि इनकी बुआ की बेटी अतिन्दर शाहनी पति अमर शाहनी (56 वर्ष) अपने पुरई स्थित फ्लैट में अकेली रहती थी। उनका मकान 24 जुलाई से बंद है और ताला लगा है। मोबाईल से बात नहीं होने पर जाकर ताला खुलवाकर देखने पर पता चला कि उसकी मृत्यु करीबन 4-5 दिन पूर्व हो चुकी है। पूरे शरीर में कीड़ा लग चुका है। मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मृतिका की मृत्यु संदेहास्पद होने से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
एसपी दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर एएसपी ग्रामीण देवव्रत सिरमौर एवं एसडीओपी पाटन आशीष बंछोर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उत्तई विपिन रंगारी को प्रकरण की गंभीरता से जांच किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये। मर्ग जांच के दौरान मृतका की बहन एवं बहू से पुछताछ से पता चला कि मृतिका की लड़की जो नागपुर में ब्याह होकर गई थी, उसकी दोनों बेटियां दीपजोत कौर एवं उसकी छोटी बहन द्वारा पूर्व में मृतिका जो इनकी नानी थी, उसे रूपये पैसे दी नहीं तो जान से मार देंगे कहकर धमकी दिया था। मृतिका के नातीनों पर संदेह के आधार पर उत्तई पुलिस द्वारा टीम गठित कर नागपुर रवाना हो मृतिका की नातीनों से पूछताछ की गई। पहले तो दोनों बहनों ने पुलिस को गुमराह करते हुए भ्रामक बयान दिया। जिस पर पुलिस द्वारा सख्ती से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पूछताछ करने पर आरोपियों ने घटना का खुलासा किया कि दोनों बहनों द्वारा अपराधिक षड़यंत्र कर लूट की योजना बनाकर 24 जुलाई को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठकर दुर्ग आयीं। वहां से ऑटो कर दोपहर करीब 3:30 बजे अपनी नानी के घर कुबेर अपार्टमेंट पुरई पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर नानी द्वारा दरवाजा खोलते ही बड़ी नातीन दीपजोत कौर अपनी नानी के मुंह को अपने हाथों से दबाकर अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर मृतका का हाथ पैर अपने दुपट्टा से बांध कर मुंह में तकिया दबाकर तथा स्टील के पानी बॉटल से सिर में वार कर हत्या कर मृतिका के शरीर में पहने गहने, मोबाईल एवं आलमारी में रखे मृतिका के गहने, नगदी रकम करीबन 30-40 हजार रूपये, घर का कागजात, एटीएम कार्ड, बैंक का पासबुक, घर जमीन का रजिस्ट्री पेपर, एफ.डी. पेपर, कार तथा एक्टीवा की चाबी लेकर दोनों बहनें फ्लैट से बाहर निकलीं और घर के मुख्य दरवाजा में सेंटर लॉक कर नीचे खड़ी मृतका की एक्टीवा वाहन कमांक सीजी 07 बीएल 4953 को लेकर वहां से सीधे राजनांदगांव चली गईं। राजनांदगांव में स्कूटी को बस में डलवाकर दोनों बहनें नागपुर चली गयीं। नागपुर पहुंचकर एक्टीवा को रेल्वे पटरी किनारे खड़ी कर दिया। उक्त एक्टीवा को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाया गया है। मृतिका के सोने के हार, ब्रेसलेट, सोने का चैन, एक जोड़ी झुमका एवं मोबाईल को अपने पहचान के व्यक्ति के पास रखवा दिया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 332(2), 309(6), 61(2), 3(5) कायम कर मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपियों के घर में मृतका के गहने, एटीएम एवं जमीन का कागजात बैंक का पासबुक सभी सामान को जप्त कर कब्जा लेकर मुल्जिम को थाना उतई लाया गया। आरोपीगणों के निशानदेही पर घटना स्थल पहुंचकर घटना स्थल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया एवं हत्या में प्रयुक्त तकिया एवं स्टील की पानी बॉटल को जब्त किया गया। आरोपी दीपजोत कौर संधु पिता बलजिंदर सिंह (18 वर्ष) निवासी बाबा लक्ष्मण अपार्टमेंट अबाडे बाबू चौक पलैट नंबर 302 तीसरा माला थाना पांच पावली जिला नागपुर शहर महाराष्ट्र एवं विधि से संघर्षरत् बालिका के जुर्म स्वीकार करने पर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय जुर्म का होने एवं विवेचना अपूर्ण होने से आरोपियों को रिमाण्ड पर जेल भेजा गया तथा अपचारी बालिका को बाल सुधार गृह भेजा गया। विधि से संघर्षरत बालिका से एक सोने की चैन लॉकेट, सोने का अंगूठी, एक जोड़ी सोने का झुमका, दो नग सोने की फुल्ली, एक ब्रेसलेट जिसमें 8 नग सोने का दाना लगा हुआ है, एक जोड़ी चांदी की पायल, एक जोड़ी चांदी का ब्रेसलेट, एक नग चांदी का सिक्का, कार की आरसी बुक, आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयुष्मान कार्ड, आईडीबीआई बैंक की एफडी एक लाख का, गैस का रजिस्ट्रेशन पेपर जब्त हुआ है।