सीजी भास्कर, 27 अक्टूबर। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर (Zero Interest Crop Loan Scheme) पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किया है, जिससे किसानों को फिर एक बार राहत मिलने वाली है।
जारी आदेशानुसार खरीफ 2025 सीजन के लिए ऋण की देय तिथि 28 मार्च 2026 तथा रबी 2025-26 सीजन के लिए देय तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार द्वारा अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों को पूर्ववत 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। वहीं, खरीफ और रबी सीजन की निर्धारित देय तिथि तक समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान (Zero Interest Crop Loan Scheme) प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत किसानों को सहकारी बैंकों से आसानी से फसल ऋण उपलब्ध होगा, जिससे कृषि कार्यों के लिए पूंजी जुटाने में सुविधा होगी। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के उद्देश्य से निरंतर जारी रखी जा रही है।
राज्य शासन की यह पहल उन किसानों के लिए विशेष रूप से सहायक सिद्ध (Zero Interest Crop Loan Scheme) होगी जो समय पर ऋण अदायगी करते हैं। यह न केवल ब्याज-मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करती है, बल्कि समय पर भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देती है।


