रमेश गुप्ता
धमतरी .. लड़की के द्वारा भागकर शादी करने से मना करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता को चाकू मारकर किया घायल और खुद को भी मारा चाकू पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भादवि0 एंव 25.27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी की लड़की (पिड़िता)अपने नानी के गांव ग्राम राखी में रहकर कुरूद कॉलेज में बी०ए० सेकन्डीयर की पढाई कर रही है होली की छुट्टी में त्यौहार मनाने 6 मार्च को ग्राम राखी से खरतुली आयी थी 08.मार्च के रात्रि करीबन 8.30 बजे खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग सो रहे थे, रात्रि करीबन 10 बजे प्रार्थी की पत्नि धनेश्वरी साहू प्रार्थी को बार-बार आवाज लगाई तब प्रार्थी नींद से जागकर आगन में आया तो देखा इसकी लड़की (पिड़िता) आंगन में खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी उसके गर्दन एंव पेट में दोनों तरफ चोट लगा था, खुन लिकल रहा था उसी समय प्रार्थी का बड़ा भाई दीनबंधु साहू भी आंगन में आया बाड़ी तरफ जाने के दरवाजा के पास गिरे खून को देखकर वह बाड़ी तरफ चला गया, और बाड़ी तरफ से वापस आकर बताया की सेप्टीक के पास बहुत खुन गिरा है दोनों मे से एक सेप्टीक अन्दर से बंद है उसमें कोई आदमी अन्दर से अपने आप को बंद रखा है तब प्रार्थी भी बाड़ी तरफ जाकर देखा तो एक सेप्टीक का दरवजा अन्दर से बंद था, तब प्रार्थी के बड़े भाई दीनबंधु आस पड़ोस के लोंगो को आवाज देने पर पड़ोस के बीर सिंह सिन्हा, भेष कुमार साहू, रेख राम साहू भुवन साहू भी प्रार्थी घर पहुंचे तब प्रार्थी अपनी लड़की (पिड़िता)को गांव के तारेन्द्र सिन्हा के कार में ईलाज के लिये बठेना अस्पताल धमतरी में लाकर भर्ती किया।पिड़िता को अस्पताल लाते समय बीच रास्ते में होश आने पर प्रार्थी को बतायी कि घर सेप्टीक में गांव के सुरेन्द्र सिन्हा उसे चाकू से मारा है सुरेन्द्र सिन्हा प्रार्थी की लड़की को धारदार चाकू से जान से मारने की नियत से उनके गर्दन एंव पेट में दोनों तरफ प्राणघातक चोट पहुंचाया है प्रार्थी हरी राम साहू की रिपोर्ट पर थाना-अर्जुनी के अपराध क्रमांक 98/23 धारा 307 भादवि० कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गए थे।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एवं डीएसपी. मुख्यालय के.के.वाजपेयी के नेतृत्व में थाना प्रभारी अर्जुनी द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान पिड़िता का मृत्युकालिन कथन डॉक्टर के द्वारा लिया गया एवं घटनास्थल प्रार्थी के बाड़ी सेप्टीक अन्दर से बंद होने से उसे गवाहों के समक्ष तोड़वाकर अन्दर में ग्राम खरतुली का सुरेन्द्र कुमार सिन्हा बेहोश हालत में सेप्टीक अन्दर गिरा पड़े होने से उसे ईलाज के लिये जिला अस्पताल धमतरी में उनके परिजनों के साथ लाकर भर्ती कराया गया था। जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था।
प्रकरण के आरोपी सुरेन्द्र सिन्हा को 28 मार्च को जिला अस्पताल धमतरी से डिस्जार्च होने पर उसे पुलिस हिरासत में लेकर थाना लाया गया।
गवाहों के समक्ष आरोपी से पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया।
आरोपी ने अपने कथन में घटना 9 मार्च के रात्रि करीब 9.45 बजे अपनी प्रेमिका लड़की (पिड़िता) से फोन बात करके उनके घर बाडी के सेप्टीक में दोनों बाच- चीत के दौरान पिड़िता ने आरोपी को बोली वह बात नहीं करना चाहती इसी बात से आरोपी क्रोधित होकर लड़की का हत्या करने की इरादा से अपने जेब में रखा बंटची चाकू से उसके गला में एक बार तथा उसके पेट में दोनों तरफ चाकू से मारा तब लड़की ने अपने आप को बचाकर घर तरफ भाग गई तब सेप्टीक में अपने आप को बंद करके आत्माहत्या करने के लिये उसी चाकू से अपने गर्दन एवं पेट को काट लिया।
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुनी निरीक्षक गगन वाजपेई एएसआई.राजेंद्र सोरी, प्रआर. विजय पति आर. खेमू हिरवानी का विशेष योगदान रहा।