सीजी भास्कर, 19 अगस्त। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के दो अलग-अलग मामलों में 4 महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।आपको बता दें कि इन दोनों ही मामलो में 23 से 25 साल की दो नवब्याहताओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इनमें से एक मामला कबीरधाम तो दूसरा सिंघनपुरी थाना क्षेत्र का है। दोनों ही वारदातों में दहेज के लालचियों ने अपनी बहू को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था।
गौरतलब हो कि अंजू दिवाकर पति विश्राम दिवाकर (23 वर्ष) निवासी मगरदा थाना कबीरधाम ने 24 जुलाई की दरमियानी रात अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच दौरान मृतका के परिजन अन्य साक्ष्यों से पता चला कि अंजू दिवाकर की शादी 2022 के जुलाई महीने में विश्राम निवासी मगरदा के साथ सामाजिक रिती-रिवाज से हुई थी। शादी में अंजू के परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार फ्रीज, कूलर, आलमारी, सोफा सेट, दीवान सहित अन्य जरूरी सामान दिया था। शादी के 4-5 माह बाद से ही अंजू का पति विश्राम मायके से मोटर सायकल, सोना चांदी नहीं लाई कहकर मारपीट करता था। सास प्रेमी बाई, ससुर चंद्रिका प्रसाद द्वारा दहेज मे कोई ढंग का सामान नहीं लाई हो कहकर आए दिन ताना मारते थे। अंजू की डेढ़ सास आरती व उसका पति रमेश भी मगरदा में ही रहते हैं, उनके द्वारा भी विश्राम को अंजू को मारने पीटने कहा जाता था नतीजतन विश्राम पत्नी अंजू को रोज-रोज लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करता था। मृतका इस संबंध में कई बार अपने माता-पिता एवं बहन को बताई थी। पुलिस जांच में आरोपी विश्राम दिवाकर, चंद्रिका प्रसाद दिवाकर, प्रेमी दिवाकर, आरती बघेल, रमेश बघेल के द्वारा लगातार दहेज को मांग कर अंजू को प्रताड़ित करना पाए जाने पर बीएनएस की धारा 80, 3(5) पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है।
वहीं दूसरी घटना ग्राम सरईपतेरा में चंद्रिका बाई साहू (25 वर्ष) निवासी सरईपतेरा ने प्रातः करीबन 9 बजे घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। मृतिका की शादी 2 वर्ष पूर्व सरईपत्तेरा के श्यामरतन साहू से हुई थी। मर्ग जांच मे मृतका के परिजन, पंचानो एवं स्वतंत्र गवाहों से पृथक-पृथक एवं बारिकी से पूछताछ करने पर चंद्रिका बाई साहू को ससुराल वालो द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार मारपीट करना, प्रताडित करना तथा शादी के 2 साल बाद भी बच्चा नहीं होने से बांझ हो कहकर प्रताड़ना देने से ही उसने फांसी लगाकर आत्म शहत्या की, यह खुलासा हुआ। मृतका के ससुराल के 6 लोगों में श्यामरतन साहू पिता पंचूराम साहू पति, देवर मनमोहना साहू, सास मीना बाई साहू, ससुर पंचूराम साहू, ननद अनुपा बाई साहू, नंनदोई राधेश्याम साहू के विरूद्ध अपराध बीएनएस की धारा 80, 3(5) के तहत गिरफ्तारी कर रिमाण्ड बाद जेल भेजा गया है।