सीजी भास्कर, 17 मई। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) द्वारा सेवाकर्ता इकाई के संविदा पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापन पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच में हुई, जहां अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। (High Court stays contractual recruitment in Creda)
कई जिलों के सेवाकर्ताओं ने दायर की याचिका : High Court stays contractual recruitment in Creda
यह याचिका रायपुर के कमलेश कुमार साहू सहित 7, बेमेतरा के लीलाधर साहू सहित 7, खैरागढ़-गंडई-छुईखदान के नरेंद्र कुमार साहू सहित 6 तथा जांजगीर-चांपा के गणेश कुमार साहू सहित 27 सेवाकर्ता इकाइयों की ओर से दायर की गई है।
अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र मेहर और रूपेश साहू ने हाई कोर्ट में पक्ष रखते हुए भर्ती विज्ञापन पर आपत्ति जताई। मामले में कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें : High Court stays contractual recruitment in Creda
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्रेडा की संविदा भर्ती प्रक्रिया फिलहाल ठप हो गई है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट में शासन और संबंधित अधिकारियों को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।



