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Home » Excise Policy : आबकारी मामले की सुनवाई में अचानक बदलाव, अब इस न्यायाधीश के सामने होगी अहम सुनवाई

Excise Policy : आबकारी मामले की सुनवाई में अचानक बदलाव, अब इस न्यायाधीश के सामने होगी अहम सुनवाई

By Newsdesk Admin
18/05/2026
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Excise Policy
Excise Policy

सीजी भास्कर, 18 मई। दिल्ली की सियासी गलियारों में सोमवार सुबह से ही आबकारी मामले को लेकर हलचल (Excise Policy) तेज रही। अदालत परिसर के बाहर वकीलों और पक्षकारों के बीच इसी मामले की चर्चा होती रही। जैसे ही सुनवाई से जुड़ी नई जानकारी सामने आई, राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया और कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं।

Contents
  • अब जस्टिस मनोज जैन करेंगे सुनवाई : Excise Policy
  • सीबीआई ने राहत आदेश को दी चुनौती
  • अदालत में कल होगी अगली सुनवाई
  • मामले पर लगातार बनी हुई है नजर

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े इस मामले को लेकर लोगों की नजरें लगातार अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। अदालत के भीतर और बाहर दोनों जगह इस बात को लेकर चर्चा रही कि अब आगे की सुनवाई किस दिशा में जाएगी। इसी बीच यह साफ हो गया कि मामले की सुनवाई अब नए न्यायाधीश के समक्ष होगी।

अब जस्टिस मनोज जैन करेंगे सुनवाई : Excise Policy

दिल्ली हाईकोर्ट में कथित आबकारी नीति मामले की अगली सुनवाई अब जस्टिस मनोज जैन की अदालत में होगी। इससे पहले इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं। लेकिन आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू होने के बाद उन्होंने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।

सीबीआई ने राहत आदेश को दी चुनौती

मामले में जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज राहत मिली थी। एजेंसी का कहना है कि इस आदेश पर दोबारा कानूनी समीक्षा जरूरी है।

अदालत में कल होगी अगली सुनवाई

अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई कल तय (Excise Policy) की गई है। राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में इस सुनवाई को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आगे की कार्यवाही में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है।

मामले पर लगातार बनी हुई है नजर

आबकारी मामले से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी (Excise Policy) जा रही है। अदालत में होने वाली हर सुनवाई के बाद इस प्रकरण को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिक गई हैं।

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