कोर्ट के फैसले के बाद कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, आरोपी कर्मचारी सेवा से बर्खास्त
सीजी भास्कर, 23 मई। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रायपुर की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद कृषि विभाग ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। (A woman was raped on the pretext of marriage)
साथ ही आदेश जारी कर कहा गया है कि भविष्य में उसे किसी भी शासकीय विभाग में नौकरी नहीं दी जाएगी।
आपको बता दें कि यह पूरा मामला (A woman was raped on the pretext of marriage) रायपुर के माना थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने आरोपी देवनारायण साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। युवती का आरोप था कि कॉलेज के दौरान दोनों की पहचान हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया।
जांच के दौरान पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी थीं। माना सीएसपी लंबोदर पटेल की निगरानी में जांच पूरी की गई और आरोपी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस ने विशेष अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
फैसले के बाद कृषि विभाग की संभागीय संयुक्त संचालक गोपिका गभेल ने बर्खास्तगी आदेश जारी किया। विभाग ने कहा कि अदालत से दोष सिद्ध होने के बाद अलग से विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं होती।



