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Home » UCC Bill : भारी विरोध और नारेबाजी के बीच पास हुआ नया कानून, अब लिव इन रिश्तों पर भी बनेगा रिकॉर्ड

UCC Bill : भारी विरोध और नारेबाजी के बीच पास हुआ नया कानून, अब लिव इन रिश्तों पर भी बनेगा रिकॉर्ड

By Newsdesk Admin
27/05/2026
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सीजी भास्कर, 27 मई। असम विधानसभा में बुधवार को पूरे दिन जोरदार राजनीतिक माहौल देखने (UCC Bill) को मिला। नए कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। सदन के भीतर लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच माहौल काफी गर्म बना रहा। कई बार स्थिति ऐसी बनी जब विपक्षी सदस्य वेल तक पहुंच गए और जोरदार विरोध दर्ज कराया।

Contents
  • सदन में दिनभर चला हंगामा : UCC Bill
  • ध्वनि मत से पास हुआ प्रस्ताव
  • लिव इन रिश्तों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
  • बहुविवाह पर भी लगेगी रोक
  • कुछ समुदायों को रखा गया बाहर
  • विपक्ष ने जताई चिंता

लंबी चर्चा और तीखी बहस के बाद आखिरकार सरकार अपने प्रस्ताव को पास कराने में सफल रही। नए कानून के तहत अब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिश्तों को लेकर एक समान नियम लागू किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले के बाद असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां यह कानून पास किया गया है।

सदन में दिनभर चला हंगामा : UCC Bill

नए कानून को लेकर विधानसभा में पूरे दिन चर्चा हुई। विपक्ष की मांग थी कि इस प्रस्ताव को आगे विचार के लिए विशेष समिति के पास भेजा जाए, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली।

इसके विरोध में विपक्षी सदस्य सदन के बीच पहुंच गए और लगातार नारेबाजी करते रहे। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी जोरदार समर्थन देखने को मिला।

ध्वनि मत से पास हुआ प्रस्ताव

लंबे हंगामे के बीच आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कराने की प्रक्रिया शुरू की। सत्ता पक्ष के समर्थन के बाद नए कानून को मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव पास होने के बाद सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

लिव इन रिश्तों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

नए प्रावधान के अनुसार अब लिव इन रिश्तों का पंजीकरण कराना जरूरी (UCC Bill) होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है। जानकारी के मुताबिक लिव इन संबंधों का पंजीकरण नहीं कराने पर जेल की सजा हो सकती है।

बहुविवाह पर भी लगेगी रोक

कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान रखा गया है। नए नियम लागू होने के बाद दो विवाह करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में जेल की सजा तक का प्रावधान किया गया है।

कुछ समुदायों को रखा गया बाहर

सरकार की ओर से पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि यह कानून राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू (UCC Bill) नहीं होगा।

विपक्ष ने जताई चिंता

विपक्षी नेताओं ने चर्चा के दौरान कहा कि यह कानून समाज के एक वर्ग के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि इसका मकसद सभी के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है।

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