सीजी भास्कर, 18 जून : श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी (Labour e-KYC) कराना अब अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले श्रमिक भविष्य में कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
ई-केवाईसी के बाद ही मिलेगा योजनाओं का लाभ
श्रम पदाधिकारी भूपेंद्र नायक ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत सभी श्रमिकों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी (Labour e-KYC) पूर्ण होने के बाद ही श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य वास्तविक हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करना और योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन करना है।
श्रमिकों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील
विभाग ने जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी (Labour e-KYC) की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके लिए श्रमिक अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या विभाग द्वारा निर्धारित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है।
परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी भी जरूरी
अधिकारियों ने बताया कि केवल श्रमिक ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के पात्र सदस्यों के लिए भी ई-केवाईसी (Labour e-KYC) अनिवार्य की गई है। इससे भविष्य में मिलने वाली आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता और अन्य श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सकेगा।
निर्धारित शुल्क के साथ पूरी होगी प्रक्रिया
विभाग के अनुसार ई-केवाईसी (Labour e-KYC) के लिए निर्धारित शुल्क देय होगा। श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे अधिकृत केंद्रों में जाकर ही प्रक्रिया पूरी कराएं और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते दस्तावेज तैयार रखें।
जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं श्रम कार्यालय
श्रम विभाग ने बताया कि ई-केवाईसी से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए श्रमिक कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर से संपर्क कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य सभी पंजीकृत श्रमिकों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना है।





